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मूल संविधान में कुल 22 भाग थे, लेकिन बाद में संशोधनों द्वारा कुछ नए भाग जोड़े गए। इस प्रकार वर्तमान संविधान में कुल 25 भाग है।
भाग – 1 :-
अनुच्छेद – (1 – 4)
संघ और उसका राज्य क्षेत्र
भाग – 2 :-
अनुच्छेद- (5 – 11)
नागरिकता
भाग – 3 :-
अनुच्छेद – (12 – 35)
मौलिक अधिकार
भाग – 4 :-
अनुच्छेद -(36 – 51)
राज्य की नीति निर्देशक तत्व
भाग – 4 (क) :-
अनुच्छेद -(51 क )
मौलिक कर्तव्य
भाग – 5 :-
अनुच्छेद (52 – 151)
संघ
भाग – 6 :-
अनुच्छेद -(152 – 237)
राज्य
भाग – 7 :-
अनुच्छेद – (238)
प्रथम अनुसूची के भाग(ख) के राज्य
भाग – 8 :-
अनुच्छेद – (239 – 242)
संघ राज्य क्षेत्र
भाग – 9 :-
अनुच्छेद – [243 – 243 (1 -15)] या [243 – 243 O ]
पंचायत
भाग – 9 (क) :-
अनुच्छेद – [243 (16 -33)] या [243P – 243 ZG ]
नगरपालिका
भाग – 9 (ख) :-
अनुच्छेद – [243 (33 -46)] या [243 ZH – 243 ZT]
सहकारी समितियां
भाग – 10 :-
अनुच्छेद – (244 , 244क)
अनुसूचित जाति तथा जनजातीय क्षेत्र
भाग – 11 :-
अनुच्छेद – (245 – 263)
संघ तथा राज्यों के मध्य सम्बन्ध
भाग – 12 :-
अनुच्छेद – (264 – 300क)
वित्त , सम्पति संविदाएं व वाद
भाग – 13 :-
अनुच्छेद – (301 – 307)
भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार , वाणिज्य तथा समागमन
भाग – 14 :-
अनुच्छेद – (308 – 323)
संघ तथा राज्यों के अधीन सेवाएं
भाग – 14 क :-
अनुच्छेद – (323 क – 323 ख)
अधिकरण (Tribunals)
भाग – 15 :-
अनुच्छेद – (324 – 329क)
निर्वाचन (Elections)
भाग – 16 :-
अनुच्छेद – (330 – 342)
कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध
भाग – 17 :-
अनुच्छेद – (343 – 351)
राजभाषा
भाग – 18 :-
अनुच्छेद – (352 -360)
आपात उपबन्ध
भाग – 19 :-
अनुच्छेद – (361-367)
प्रकीर्ण
भाग – 20 :-
अनुच्छेद – (368)
संविधान संशोधन
भाग – 21 :-
अनुच्छेद – (369 – 392)
अस्थायी , संक्रमण कालीन तथा विशेष उपबन्ध
भाग – 22 :-
अनुच्छेद – (393 – 395)
संक्षिप्त नाम , प्रारंभ ,हिन्दी में प्राधिकृत पाठ और निरसन